अब 5वीं और 8वीं में भी बच्चों को फेल कर सकेंगे राज्य
राज्य सरकारों को पांचवी और आठवीं कक्षा में परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार देने वाला ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) बिल- 2017' गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक लोकसभा से बीते मानसून सत्र में पारित हो चुका था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
संशोधित विधयेक में कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। जो राज्य परीक्षा लेना चाहते हैं, वे खराब प्रदर्शन पर बच्चों को पांचवीं और आठवीं में फेल कर सकेंगे। हालांकि उन्हें फेल हुए बच्चों के लिए मई महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित करनी होगी।
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https://www.livehindustan.com/career/story-students-can-fail-classes-5-8-as-rajya-sabha-passes-bill-to-improve-learning-outcome-2345143.html
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